प्रयागराज 8 अक्टूबर 2019 : समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने वाली स्वास्थ्य कर्मी को आशाओं एवं आशा संगिनीयों को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दोनों प्रकार की बीमा योजनाओं के बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक की उम्र सीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष तक की उम्र सीमा वालों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 18 से 50 वर्ष तक की सभी आशाएं एवं आशा संगिनी को दोनों योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य 330 रुपए तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति सदस्य 12 रुपए की दर से बीमा कराने हेतु निर्देश दिये गये है ।
.अपर मुख्य चिकित्साधिकारी सत्येन रायने बताया कि 18 से 50 वर्ष की उम्र तक की सभी आशाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित होंगी ।जिससे किसी कारणवश अगर किसी भी आशा की मौत होने पर जीवन बीमा से दो लाख रुपए दिए जाएंगे। बीमा मद के लिए प्रतिवर्ष 330 रुपऐ प्रीमियम की धनराशि संबंधित बैंक द्वारा आशा के बैंक खाते से डेबिट कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना के समय मृत्यु हो जाने अथवा पूर्णत: विक्लांग होने पर दो लाख रुपऐ तथा आंशिक तौर पर अपंग होने पर एक लाख रुपए बीमा की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा 18 से 70 वर्ष तक की आशाओं हेतु प्रीमियम की धनराशि 12 रुपऐ प्रतिवर्ष बैंक द्वारा उनके बैंक खाते से डेबिट कर ली जाएगी।