विद्यालय में गन्दगी पर जताई कड़ी नाराजगी, साफ-सफाई कराने के दिये निर्देश
06 नवम्बर, 2019 प्रयागराज।
मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रेमरंजन सिंह ने प्राथमिक विद्यालय पुराना मम्फोर्डगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चो से पढ़ायी जा रही पाठ्य पुस्तकों के विषय में जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी ने बच्चों से पाठ्य पुस्तकों को पढ़वाया भी। पढ़वाने के दौरान पाया गया कि बच्चे कठिन शब्द ठीक से नहीं पढ़ पा रहे है। उन्होंने विद्यालय के के निरीक्षण के दौरान देखा कि विद्यालय में एकत्रित कूड़े के ढे़र को जलाया गया है, जिससे वहां पर धुआं उठ रहा था। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों से कहा कि कूड़े को जलाने की परम्परा को खत्म कर इससे होने वाले वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में बच्चो को जानकारी दी जाय, जिससे वे स्वयं भी जागरूक बनकर कूड़े को न जलाये और इससे होने वाले वायु प्रदूषण के खतरे को जाने। विद्यालय में अत्यन्त गन्दगी भी मिली, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्यालय मेें तुरंत साफ-सफाई कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा का बेहतर माहौल बने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि विद्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखा जाय।
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जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तः जनपदीय राशनकार्ड पोर्टबिलिटी व्यवस्था लागू करने, सफल क्रियान्वयन एवं निर्बाध संचालन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करे
अपर जिलाधिकारी (ना0आ0) प्रयागराज जितेन्द्र कुमार कुशवाहा ने बताया है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 द्वारा समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तः जनपदीय राशनकार्ड पोर्टबिलिटी व्यवस्था लागू किये जाने के निर्देश दिये है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में माह नवम्बर, 2019 से अन्तः जनपदीय राशनकार्ड व्यवस्था लागू किये जाने, उसके सफल क्रियान्वयन एवं निर्बाध संचालन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिसमें जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में पोर्टबिलिटी व्यवस्था का प्रचार-प्रसार कराने के साथ-साथ समस्त उचित दर विक्रेताओं की विकास खण्डवार सम्बन्धित टेªनिग करायी जाना सुनिश्चित कराये। पोर्टबिलिटी सुविधा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राशन दुकान से सम्बद्ध कोई भी राशनकार्ड लाभार्थी उसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। राशन पोर्टबिलिटी का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम 01 व्यक्ति का आधार सीडेड होना अनिवार्य है क्योंकि समस्त पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन आधार आथेन्टिकेशन के माध्यम से ही किए जाएंगे। नाॅन आधार/प्राॅक्सी वितरण प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को अपने राशनकार्ड से सम्बद्ध उचित दर दुकान से सम्पर्क करना होगा। किसी भी दशा में इस व्यवस्था के अन्तर्गत अन्यत्र उचित दर दुकान से पोर्टबिलिटी के आधार पर प्राॅक्सी वितरण स्वीकार्य नहीं होगा। पोर्टबिलिटी ट्राजेक्शन के माध्यम से लाभार्थी को अपने राशनकार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न एक बार में ही प्राप्त करना होगा। अर्थात व्यवस्था के अन्तर्गत एक लाभार्थी के पास खाद्यान्न प्राप्त करने का एक से अधिक मौका नहीं होगा। पोर्टबिलिटी की सुविधा मिट्टी के तेल के वितरण पर लागू नहीं होगी। मिट्टी का तेल लाभार्थी को अपनी मूल उचित दर दुकान से प्राप्त करना होगा। पोर्टबिलिटी द्वारा ट्राॅजेक्शन प्रारम्भ होने के उपरान्त किसी भी दशा में खाद्यान्न का मैनुअल वितरण किसी भी उचित दर दुकान पर अनुमन्य नहीं होगा। अवगतार्थ है कि प्राप्त करने के पश्चात अपनी मूल दुकान से किसी भी स्थिति में मैनुअल वितरण के माध्यम से राशन न प्राप्त कर सके, जिसके लिए आवश्यक है कि जनपद की किसी भी उचित दर दुकान पर किसी भी दशा में मैनुअल वितरण न कराया जाए। ऐसी उचित दर दुकाने जो नो-नेटवर्क जोन में आती है, उनसे सम्बद्ध समस्त कर्डधारकों हेतु राशनकार्ड पोर्टबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी क्योंकि ऐसी उचित दर दुकानों पर मैनुअल वितरण (आफलाइन व्यवस्था) कराया जाता है। माह की 15 तारीख तक पोर्टबिलिटी के माध्यम से किए गए खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित उचित दर दुकानों के स्टाॅक समायोजन हेतु पोर्टबिलिटी अतिरिक्त चालान (मध्यवर्ती चालान) जारी किए जाएंगे, जिसकी सुविधा माह की 15 से 18 तारीख तक आॅनलाइन उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक दशा में माह की 18 तारीख तक मध्यवर्ती चालान जारी करते हुए चालान धनराशि बैंक में जमा करा दी जाएगी। तदानुसार खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे।
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अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत 20 नवम्बर तक आवेदन कराते हुए आवेदन पत्रों को तत्काल अग्रसारित करना सुनिश्चित करें
शिव कुमार पाण्डेय, संयुक्त विकास आयुक्त, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज ने बताया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित 15 जुलाई, 2019 तक मान्यता प्राप्त अवशेष संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन, पाठ्यक्रमों का सत्यापन, शुल्क अंकन एवं डाटा लाक करने एवं विलम्ब से घोषित हुए परीक्षाफल तथा डी0एल0एड0(बी0टी0सी0) सत्र 2017-18 के नवीनीकरण वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्गों हेतु निर्गत की गयी नवीन समय-सारिणी की भांति पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी दिनांक 20 नवम्बर, 2019 तक आनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए आवेदन हेतु निर्धारित तिथि 20 नवम्बर, 2019 तक छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन कराते हुए पात्र आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि 02 दिसम्बर, 2019 की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, जिससे शासन द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुसार धनराशि के अन्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जा सकें।
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मण्डलीय समीक्षा बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित
मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को होने वाली विकास प्राथमिकता कार्यों कीे मण्डलीय समीक्षा बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी है।
मुख्य विकास अधिकारी ने प्राथमिक विधालय का किया औचक निरीक्षण